Vice President Election 2025: विपक्ष से सुदर्शन रेड्डी होंगे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार; सुप्रीम कोर्ट के जज रहे
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Sudarshan Reddy Will Be Vice President Candidate From The Opposition

Sudarshan Reddy Will Be Vice President Candidate From The Opposition

Vice President Election 2025: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जहां सत्तापक्ष बीजेपी-एनडीए की ओर से उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है तो वहीं अब विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आधिकारिक तौर से जानकारी दी है कि विपक्ष की ओर से बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। खड़गे ने कहा कि, विपक्ष में सभी की सहमति और संयुक्त रूप से सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। वह INDIA गठबंधन के उम्मीदवार होंगे।

सुप्रीम कोर्ट के जज रहे सुदर्शन रेड्डी

INDIA गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी का मुक़ाबला NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। हालांकि अगर चुनाव में हार-जीत का पलड़ा लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए संख्या बल के हिसाब से देखें तो एनडीए उम्मीदवार की ही जीत पक्की लग रही है। मसलन संख्या न होने के बावजूद इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार को खड़ा किया गया है। बता दें कि, विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का कानून के क्षेत्र में लंबा करियर और अनुभव रहा है। वह विभिन्न हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं।

9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। 7 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया चालू है। 21 अगस्त तक उम्मीदवार नामांकन कर पाएंगे। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर 2025 को वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का रखा गया है। इसी दिन चुनाव के परिणाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। जिसके बाद देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिलेगा। अपने पद से इस्तीफा दे चुके जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे।

उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन-कौन वोट डालेगा?

आपको यह तो मालूम ही होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव (Vice President Election in India) में जनता वोट नहीं करती है। तो आखिर कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, कौन डालता है वोट? आइये जानते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की सारी प्रक्रिया। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा/राज्यसभा के सांसद (निर्वाचित और मनोनित) वोट डालते हैं।

वहीं चुनाव (Vice President Election in India) के बाद जब वोटों की गिनती की जाती है तो यह गिनती साधारण तरीके से नहीं होती है। यहां वोटों की गिनती का अलग गणित है। मान लीजिये कि अगर एक वोट डाला गया है तो उसे एक नहीं गिना जाएगा। इस वोट का रिजल्ट कई प्रकार से निकलेगा।

उपराष्ट्रपति का पद दूसरा अहम संवैधानिक पद

देश में सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है और इसके बाद फिर उपराष्ट्रपति का पद ही दूसरा अहम संवैधानिक पद माना जाता है। यानि देश का दूसरा सबसे बड़ा पद। राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या हटाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकता है, जब तक कि नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती है। इसके अलावा जो भी देश का उपराष्ट्रपति बनता है, वह ही संसद के उच्च सदन राज्यसभा का सभापति भी होता है।

21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा

ज्ञात रहे कि, 21 जुलाई की रात जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही भारत के उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली है। जगदीप धनखड़ ने अगस्त 2022 में NDA उम्मीदवार के रूप मे उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। 11 अगस्त को धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस तरह वह 11 अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025 तक उपराष्ट्रपति रहे। हालांकि, बतौर उपराष्ट्रपति धनखड़ का कार्यकाल 2027 में पूरा होना था। लेकिन इससे पहले ही उन्होंने पद छोड़ दिया।